दिल्ली हाई कोर्ट में अब 22 मई 2020 से सभी डिवीजन बेंच और सभी सिंगल-जस्टिस बेंच सभी प्रकार के तत्काल मामलों को उठाएंगे।

नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि शुक्रवार से उसके सभी जस्टिस वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रकार के जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए रोज बैठेंगे। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और दिल्ली हाई कोर्ट के अन्य जस्टिस द्वारा की गई नवीनतम पहल के अनुसार, अब 22 मई, 2020 से सभी डिवीजन बेंच और सभी सिंगल-जस्टिस बेंच सभी प्रकार के तत्काल मामलों को उठाएंगे। मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होगी। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन के कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक नोट में कहा गया है, ऐसी सभी बेंचें सभी कार्य दिवसों में रोजाना बैठेंगी।

सात डिवीजन बेंच और 19 सिंगल-जज बेंच

अब तक, दो डिवीजन बेंचों और दस सिंगल-जस्टिस बेंचों द्वारा तत्काल मामलों को उठाया जा रहा था, लेकिन इन बेंचों के जस्टिस रोटेशन के आधार पर बैठे थे। वर्तमान में हाई कोर्ट में सात डिवीजन बेंच और 19 सिंगल-जज बेंच हैं। नोट में आगे कहा गया है कि रोस्टर बेंच उन मामलों को भी उठाएगी जो अंतिम दलीलों के चरण में हैं और जिसमें दोनों पक्षों से सहमति प्राप्त हुई है। यह भी कहा कि तत्काल मामलों के उल्लेख की मौजूदा प्रक्रिया संयुक्त रजिस्ट्रार से पहले वेबलिंक के माध्यम से, अगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा नियमित सुनवाई और चीफ जस्टिस के आदेश पर रोस्टर बेंच द्वारा गैर-जरूरी मामलों को उठाया जाएगा। सात डिवीजन बेंच और 19 सिंगल-जस्टिस बेंच को रोस्टर बेंच के रूप में भी जाना जाता है।

Posted By: Shweta Mishra