प्रयागराज ब्यूरो । एक की हत्या व दो को गंभीर रूप से घायल करने के अभियुक्त श्यामजी तिवारी रामजी तिवारी राममहेश तिवारी जगत तिवारी व लालता प्रसाद तिवारी थाना सोरांव को कोर्ट ने दोषी पाया है। पेश किए गए गवाह और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज सुनील कुमार ने पांचों अभियुक्तों को उम्र कैद व जुर्माने से दंडित किया है। सजा सुनाने के बाद सभी को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। घटना की वजह चुनावी रंजिश बताई गई थी।


सोंराव में दर्ज हुआ था मुकदमासोरांव थाने में वादी मुकदमा जनक पटेल निवासी नारेपार बुदौना थाना नवाबगंज ने 19 मई 2017 को मुकदमा दर्ज करवाया था। आराप था कि उसका लड़का अनुज पटेल व उसके दोस्त नन्दू मिश्र एवं गोलू मिश्र बाइक से ननिहाल के लिए निकला था। कहा था कि मेरे गांव के ही उपरोक्त अभियुक्तगण प्रधानी की रंजिश को लेकर हाईवे पर अनुज पटेल व उसके दोनों दोस्तों को लाठी डंडे से पीटने लगे। पिटाई से वे गिर गए। उसके बाद सोरांव स्टेट बैंक के पास लाठी डंडा व ईंट पत्थर से अनुज पटेल की हत्या कर दी गई। दोनों दोस्तों को गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना किया।अभियुक्तों की मानसिकता आपराधिक प्रवृत्ति की
आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गवाही करावाने की जिम्मेदारी अपर शासकीय अधिवक्ता गिरीशचंद्र तिवारी व राज कुमार सिंह को सौंप दिया। गवाहों को पेश कर उनका बयान जिरह कोर्ट में दर्ज करवाया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि गलत फंसाया गया है। कोर्ट ने उभयपक्ष के तर्क को सुनने के बाद पाया कि अभियुक्तों की मानसिकता आपराधिक प्रवृत्ति की है। हत्या चुनावी रंजिश के चलते की गई है। सभी अभियुक्तों को उपरोक्त सजा से दंडित करने पर न्याय की मंशा पूर्ण होगी।prayagraj@inext.co.in

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