हाईकोर्ट ने UPPSC चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ित रद्द की
मनमाने ढंग से हुई थी नियुक्ित
हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए यूपीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ित को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन अनिल यादव को मनमाने ढंग से इस पद पर पहुंचाया गया है। इसके लिए तथ्यों के साथ हेरफेर भी किया गया है। गौरतलब है कि प्रतियोगी छात्र संघ ने अनिल यादव को हटाने से संबंधित एक पीआईएल दायर की थी। लंगे समय से चल रही सुनवाई के बाद आखिरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
अखिलेश सरकार को झटका
हाईकोर्ट के इस फैसले से अखिलेश सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अनिल यादव नियुक्ित पर सरकार से पूछा कि, यादव में क्या खासियत थी। आखिर 82 उम्मीदवारों की काबिलियत को दरकिनार करते हुए उनका चुनाव क्यों किया गया। यही नहीं अदालत ने यादव का आपराधिक ब्यौरा भी मांगा था। जिसमें उनके ऊपर पक्षपात और कुछ खास क्षेत्र के लोगों को तरजीह दिए जाने के आरोप लगाए गए थे।