शासनादेश की शर्तो को आधार बनाकर दाखिल की गयी थी याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के दादरी थाना पुलिस हेमराज सिंह को आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दिया है। एकलपीठ ने याची को 10 अक्टूबर 2002 के आदेश से 1998 के शासनादेश के तहत आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था जिसे राज्य सरकार ने चुनौती दी थी।

शासनादेश के बाद पांच साल सेवा नहीं

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा अजित कुमार की खण्डपीठ ने मुख्य सचिव के मार्फत उप्र राज्य की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता अश्वनी मिश्र ने प्रतिवाद किया। सरकार का कहना था कि शासनादेश जारी होने से याची की 5 साल की सेवा नहीं है। इसलिए उसे शासनादेश का लाभ नहीं मिल सकता। याची 16 दिसम्बर 1979 को कांस्टेबल नियुक्त हुआ। शासनादेश जारी होने के बाद प्रोन्नति की मांग की। कोर्ट ने कहा कि 5 वर्ष की सेवा होना शर्त नहीं है। याची 19 साल की सेवा कर चुका था और कनिष्ठों को प्रोन्नति दी जा चुकी थी। कोर्ट ने सरकार को याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन न कर सरकार ने अपील दाखिल की थी।

Posted By: Inextlive