'रेखा' के खिलाफ गए सदस्यों को नोटिस
अविश्वास प्रस्ताव पर दर्ज आपत्ति पर राज्य सरकार से जवाब तलब
prayagraj@inext.co.in इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला पंचायत प्रयागराज की पूर्व अध्यक्ष रेखा सिंह के खिलाफ पारित अविस्वास प्रस्ताव की वैधता की चुनौती याचिका पर सभी 51 विपक्षी सदस्यों को नोटिस जारी की है। और राज्य सरकार व विपक्षियों से याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस एसके गुप्ता तथा जस्टिस शशिकान्त की खण्डपीठ ने श्रीमती रेखा सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर ने बहस की। याचिका में दर्ज करायी आपत्ति 3 अक्टूबर 18 को केशरीदेवी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया डीएम ने इस पर 25 अक्टूबर को वोटिंग कराने का आदेश दिया वोटिंग के दिन कुल 51 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया अविश्वास प्रस्ताव 48 मतों से पारित हो गयाप्रस्ताव के खिलाफ केवल दो ही वोट पड़े। एक सदस्य का मतदान निरस्त कर दिया गया
बैलेट पेपर की गोपनीयता नहीं रखी गयी। वोट देने के बाद उसे दिखाया जाता रहा। पीठासीन अधिकारी ने मोशन को पढ़कर नहीं सुनाया। बैलेट पर टिक लगाने के बजाय मुहर लगाने की अनुमति दी गयी। तीन सदस्य अनपढ़ थे, जिन्हें मतदान के समय सहयोगी नहीं दिया गया।याची की मांग
41 लोगों को मतदान स्थल पर जाने से रोका गया
26 अक्टूबर को 30 सदस्यों ने जिलाधिकारी को हलफनामा देकर उन्हें मतदान से रोकने की शिकायत की है और कहा है कि पुलिस ने उन्हें भगा दिया पूरी मतदान प्रक्रिया दूषित होने के कारण रद की जाय