हाई कोर्ट ने शहर की नारकीय स्थिति पर सरकार को चेताया

एयरपोर्ट टर्मिनल व फोर लेन रोड की प्रगति रिपोर्ट तलब

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुंभ की तैयारियों के कारण प्रयागराज की नारकीय स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार कार्यो की मानीटरिंग नहीं कर रही है। सरकार यह काम नहीं कर रही है तो कोर्ट कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने टिप्पणी की, पूरा शहर धूल के गुबार से भरा है। जिस स्पीड से काम चल रहा है, वह कुंभ के दौरान भी चलता रहेगा। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से सरकार कार्यो की एक हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की बम्हरौली एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह बातें कही।

सेना संभालेगी सुरक्षा की जिम्मेदारी

कोर्ट ने राज्य सरकार को एयरपोर्ट टर्मिनल तक फोरलेन रोड बनाने में तेजी लाने तथा बकाया जमीन यथाशीघ्र एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपने की कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने वायुसेना का टर्मिनल की बाउंड्रीवाल यथाशीघ्र पूरी करने का आदेश दिया। सेना की तरफ से अधिवक्ता एके राय ने बताया कि ऊबड़-खाबड़ जमीन के समतलीकरण व स्थान पर अंधेरा होने से काम में अवरोध के बावजूद सेना दिन रात काम कर रही है। सेना के अधिकारी ने जनवरी के अन्त तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने अथॉरिटी को कार्यस्थल पर लाइट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना उठायेगी।

जल्द सौंप देंगे जमीन

अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शशांक शेखर सिंह ने बताया कि उपलब्ध जमीन सेना को दे दी गयी है। 12 एकड़ बची जमीन शीघ्र ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जायेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार व भारत सरकार के अधिवक्ता से कार्य की प्रगति रिपोर्ट 7 दिसम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है।

Posted By: Inextlive