ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद सिविल लाइन्स एमजी मार्ग स्थित नर्सरियों को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर याचियों से इस आशय का हलफनामा मांगा है कि वे कितने दिन में नर्सरी हटाकर रोड साइड खाली कर देंगे। कोर्ट ने कहा है कि याचियों ने स्वयं हलफनामा दाखिल करने का आश्वासन दिया था। अब वे मुकर नहीं सकते। याचिका की सुनवाई 3 मई को भी होगी।

10 नर्सरी संचालक पहुंचे हैं कोर्ट

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने राजू नर्सरी व 19 अन्य नर्सरी मालिकों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कक्कड़ ने बहस की। याचियों का कहना है कि एमजी मार्ग काफी चौड़ा है। सड़क बनने के बाद भी रोड साइड की जमीन बचेगी। जिसमें नर्सरी को बनाये रखा जा सकता है। या निगम याचियों को अन्यत्र स्थान उपलब्ध कराये ताकि वे शिफ्ट कर सकें। कोर्ट ने एडीए के नर्सरियों को हटाने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और कहा कि याचियों को कुछ समय स्थान खाली करने का समय दिया। जा सकता है। याची अधिवक्ता के सहमत होने पर कोर्ट ने कितने दिन में रोड साइड खाली करेंगे। इसके लिए कोर्ट ने 3 मई तक का समय दिया है।

Posted By: Inextlive