अन्तरिम कमेटी के अध्यक्ष के इस्तीफे से नहीं जारी हुए नामांकन फार्म

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए एक दिसम्बर को होने वाले मतदान पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। हाईकोर्ट द्वारा गठित अन्तरिम कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत के इस्तीफे के चलते 9 नवंबर को मतदाता सूची जारी नहीं हो सकी और न ही 10 नवंबर से पर्चा दाखिल ही हो सका। चुनाव अधर में लटके होने से वंचित अधिवक्ता इन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने मामले की सुनवाई कर रही पूर्णपीठ के सीनियर जस्टिस तरुण अग्रवाल से मुलाकात कर घनश्याम दुबे की जनहित याचिका की सुनवाई की प्रार्थना की।

 

अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति की मांग

अधिवक्ता सुनीता शर्मा ने वरिष्ठ जस्टिस तरुण अग्रवाल के समक्ष अर्जी दाखिल कर अन्तरिम कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति पर विचार करने की मांग की है ताकि नियत तिथि पर मतदान हो सके। पूर्व महासचिव आईके चतुर्वेदी के साथ अधिवक्ता हरवंश सिंह, दुर्गेश चन्द्र तिवारी व प्रशान्त सिंह टिंकू शामिल थे।

 

पूर्व में घोषित व्यवस्था

घनश्याम दुबे की जनहित याचिका पर जस्टिस तरुण अग्रवाल, जस्टिस दिलीप गुप्ता एवं जस्टिस कृष्ण मुरारी की पूर्णपीठ ने सुनवाई की

बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए सात सदस्यीय अन्तरिम कमेटी गठित की और चुनाव कार्यक्रम तय कर दिये

निर्देशानुसार 9 नवंबर को मतदाता सूची प्रकाशन के साथ 10 नवंबर से नामांकन भरा जाना था

कमेटी के अध्यक्ष व एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, जिससे चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गयी है

 

विवाद की जड़

बाईलाज में संशोधन प्रस्ताव सहायक निबंधक को भेजा गया

सहायक निबन्धक ने अध्यक्ष अनिल तिवारी, एल्डर कमेटी अध्यक्ष रविकांत व सदस्य सतीश त्रिवेदी को नोटिस जारी कर 15 नवंबर को दस्तावेज व कार्यवाही रजिस्टर के साथ पक्ष रखने को कहा है

संशोधन से बार की सदस्यता तिथि से वकालत अनुभव माना गया है

जिससे पिछले वर्षो पदाधिकारी रहे लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ेगा

Posted By: Inextlive