दुर्घटना में घायल महिलाओं को क्षतिपूर्ति के खिलाफ बीमा कम्पनी की अपील खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्घटना में घायल 40 साल की महिला की 25 फीसदी विकलांगता के कारण उसे अधिकरण द्वारा 7 लाख 71 हजार 180 रुपए क्षतिपूर्ति व 11 लाख 29 हजार 104 रुपए दवा में हुए खर्च की अदायगी करने के आदेश को सही करार दिया है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी की अपील बलहीन मानते हुए खारिज कर दी है।

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा शशिकान्त की खण्डपीठ ने दिया है। अपील पर अमरेश सिन्हा व श्रीमती पूनम सिंहल व दो अन्य के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बहस की। कम्पनी का कहना था कि घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी। ड्राइवर की लापरवाही न होना साबित नहीं किया गया। मेडिकल रिपोर्ट भी अधिकरण के समक्ष पेश नहीं की गयी। कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और कहा कि दुर्घटना के काफी दस्तावेजी साक्ष्य है। कई अस्पतालों में भर्ती हुईं, कई आपरेशन हुए। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट अधिकरण में न देने से काई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 36 से 40 साल की आयु पर मुआवजा 15 गुना दिये जाने की व्यवस्था दी है। ऐसे में अधिकरण के आदेश में कोई गलती नहीं है।

Posted By: Inextlive