सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर से वसूली पर तीन माह में नये सिरे से निर्णय लेने आ आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि विभाग की स्वयं की गलती से कर्मचारी को अधिक भुगतान कर दिया गया है और इसमें कर्मचारी की कोई गलती नही है तो विभाग अधिक भुगतान की वापसी नहीं कर सकता। कोर्ट ने सतर्कता अधिष्ठान इलाहाबाद के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर को अधिक भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में 3 माह में नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है और कहा है कि वसूली पारित होने वाले आदेश पर निर्भर करेगी।

गलत गणना के चलते नोटिस

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने शारंगधर द्विवेदी की याचिका पर दिया है याचिका पर अधिवक्ता एचएल पांडेय ने बहस की, याची का कहना है कि उससे 95 हजार 446 रुपये अधिक भुगतान की वापसी की नोटिस दी गयी है, उसे अधिक भुगतान विभाग की गलत गणना के चलते किया गया है इसमें याची की कोई भूमिका नही रही है, याची अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में सुप्रीमकोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नये सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है।

Posted By: Inextlive