कोर्ट ने बैठक के निर्णय को हलफनामे में दाखिल करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बम्हरौली एयरपोर्ट टर्मिनल तक प्रस्तावित आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) एवं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन को जीटी रोड को जोड़ने वाली सड़क पर बैठक में हुई सहमति को 8 अक्टूबर को हलफनामे के जरिये कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। डीएम सुहास एल वाई सहित रेलवे व वायुसेना के अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने कहा है कि मीटिंग के मिनिट्स को दस्तखत कर कोर्ट में पेश किया जाय।

कब्जा सौंपने का आदेश

एयरपोर्ट की बाउन्ड्री वाल बनाने सहित कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा मांगी गयी जमीन का कब्जा भी सौंपने का आदेश दिया है, साथ ही राज्य सरकार से पूछा है कि आरओबी का निर्माण कब तक शुरू हो सकेगा। कोर्ट ने पूरी जानकारी कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। यह आदेश मुख्य जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। डीएम ने कोर्ट को बताया कि आरओबी की लंबाई 1.77 किमी होगी। इसके चालू होने से एयरपोर्ट टर्मिनल तक कम समय में पहुंचा जा सकेगा। अभी तक प्रस्तावित मार्ग में 45 मिनट का समय लगता। आरओबी से टर्मिनल मात्र 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

Posted By: Inextlive