हाई कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के आदेश पर लगायी रोक, मांगा जवाब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत प्रयागराज का केशरी देवी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।

पूर्व अध्यक्ष ने दी है चुनौती

यह आदेश जस्टिस शशिकान्त तथा मंजूरानी चौहान की खण्डपीठ ने पूर्व अध्यक्ष श्रीमती रेखा सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव की वैधता की चुनौती याचिका के साथ इस याचिका को भी सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि केशरी देवी को हटाकर वह अध्यक्ष चुनी गयी थी। इन्हीं के इशारे पर याची के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और याची के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव पास होगा। सरकार के निर्देश पर विपक्षी को अन्तरिम तौर पर अध्यक्ष बनाया गया है। जो विविधि सम्मत नहीं है। जिलाधिकारी को अध्यक्ष पद का चुनाव कराना चाहिए। तब तक शासन देखभाल करें।

Posted By: Inextlive