कोर्ट ने मांगी जानकारी, सुनवाई 20 को

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण व राज्य सरकार से 20 दिसम्बर को मेले में भूमि आवंटन की नीति सहित जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने सत्य ओम सिद्धाषम सोसायटी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आवंटन कर दिया गया किन्तु याची संस्था को आवंटन की कोई जानकारी नहीं दी गयी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि भूमि आवंटन नीति क्या है, आखिर आये दिन आवंटियों द्वारा बवाल की खबरें क्यों आ रही हैं। कोर्ट में भूमि आवंटन नीति पेश की जाय। सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी।

Posted By: Inextlive