सीरीज 'डी' के प्रश्न संख्या 61 के मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने उर्दू की परीक्षा में शामिल एक प्रश्न को माना भ्रामक

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यूपी टीईटी 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उर्दू विषय के प्रश्नपत्र सीरीज 'डी' के प्रश्न संख्या 61 और 'बी' के प्रश्न संख्या 75 व अन्य सीरीज में इस प्रश्न को भ्रामक माना है। कहा कि यह प्रश्न ही गलत है, ऐसे में इस प्रश्नपत्र की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से एक-एक अंक दिया जाए।

सरकार 19 को रखेगी अपना पक्ष

यह आदेश जस्टिस अजित कुमार ने शिल्पा सिंह व कई अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने 'डी' सीरीज के प्रश्न संख्या 55, 'सी' के प्रश्न संख्या 38 और 127 तथा 'डी' के प्रश्न संख्या 109 पर बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार को समय देते हुए 19 दिसंबर को अपना पक्ष रखने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने संस्कृत विषय में 'ए' सीरीज के प्रश्न संख्या 66 पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे विशेषज्ञ की राय लेकर बुधवार को कोर्ट में जानकारी दें।

Posted By: Inextlive