साढ़े चार करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप, 10 माह में एक करोड़ जमा करने की शर्त

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी व षडयंत्र के आरोपी ज्वैलर भूषण चौधरी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इन्हें प्रत्येक माह की 10 तारीख तक 10 लाख रुपये कुल 10 माह में एक करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। चौधरी पर साढ़े चार करोड़ की बैंक गारण्टी हड़प जाने के आरोप की सीबीआइ जांच चल रही थी। सीबीआइ ने गाजियाबाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है।

हर महीने जमा करें 10 लाख

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। सीबीआइ के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि याची ने बैंक में जिस जमीन को बन्धक रखा, वह पहले ही दूसरे को बेच चुका था। साथ ही दिल्ली में स्थित ज्वेलरी शाप में रखे सोने व हीरे जवाहरात के आभूषण बिना बैंक को सूचित किये बेच डाले गये। इस तरह से 4.50 करोड़ का चूना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची किसी भी महीने में 10 तारीख तक 10 लाख रुपये जमा नहीं करता तो उसे अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया जाय। कोर्ट ने उसे मुकदमे के विचारण में सहयोग करने, बुलाये जाने पर हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। साथ ही पासपोर्ट जमा कराते हुए कहा है कि कोर्ट की अनुमति बगैर वह देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।

Posted By: Inextlive