मृतक आश्रित सेवा नियमावली पर कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत आश्रित की नियुक्ति उसकी योग्यता के अनुसार की जानी चाहिए न कि मृतक कर्मचारी के पद के सापेक्ष। कोर्ट ने पुलिस रेडियो विभाग में मैसेंजर की आश्रित पत्‍‌नी को उसकी योग्यता के अनुसार तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है।

विशेष अपील पर कोर्ट का फैसला

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस सीडी सिंह की खंडपीठ ने श्रीमती प्रेमलता की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि याची के पति अविनाश कुमार की सेवाकाल में मृत्यु हो गयी .वह पुलिस विभाग में मैसेंजर थे। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी थी तो कहा गया कि उसके पास आईटीआई डिग्री नही है। जिस पर उसने दरोगा पद पर नियुक्ति की मांग की तो चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया। जिस पर याचिका दाखिल कर अपनी योग्यता के आधार पर नियम 5 के तहत नियुक्ति की मांग की। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो यह अपील दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया और याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि तृतीय श्रेणी का पद खाली है तो इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

Posted By: Inextlive