पावर कार्पोरेशन नैनी डिवीजन का मामला, व्यवसायकर आयुक्त को तीन माह में कार्यवाही का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉवर कार्पोरेशन नैनी डिवीजन प्रयागराज में ठेकेदारों के भुगतान में टीडीएस व वैट टैक्स की करोड़ों की कटौती न कर घपला करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर व्यावसायिक कर आयुक्त को 3 माह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याची को आयुक्त को नये सिरे से शिकायत भेजने का भी आदेश दिया है.

विभाग ने स्वीकारा नोटिस मिलना

यह आदेश जस्टिस पीके एस बघेल और पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अरुण मिश्र की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची का कहना था कि बिजली विभाग नैनी के अधिशासी अभियंता महेन्द्र पाल व अन्य अधिकारियों ने ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों की टैक्स कटौती नहीं की. विभाग ने स्वीकार किया है कि 24 लाख व 23 लाख 94 हजार 41 रुपये की टैक्स वसूली नोटिस मिली है. हजारों करोड़ों की टैक्स सम्पत्ति के घोटाले के आरोपियों पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है. इस पर कोर्ट ने याची को 3 हफ्ते में व्यवसाय कर आयुक्त उप्र को शिकायत भेजने तथा उसे 3 माह में निर्णीत किये जाने का आदेश दिया है.

Posted By: Vijay Pandey