हाई कोर्ट ने दिया आदेश, सरकार, जीएसटी काउंसिल व टैक्स कमिश्नर से मांगा जवाब

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लॉस्ट डेट तक टेक्निकल रीजन के चलते ट्रॉन-1 फॉर्म जमा करने से वंचित होकर टेंशन में जी रहे व्यापारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दे दी. कोर्ट ने केन्द्र सरकार, जीएसटी काउंसिल और टैक्स कमिश्नर से जवाब मांगते हुए आदेश दिया कि 31 के पहले या तो पोर्टल पर ट्रान-1 फॉर्म जमा करने की व्यवस्था करें या हाथों-हाथ लें और व्यापारियों के क्रेडिट इनपुट पर फैसला लें.

27 दिसंबर थी लॉस्ट डेट

बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने ट्रॉन-1 फॉर्म जमा करने के लिए 27 दिसंबर लास्ट डेट मुकर्रर की थी. व्यापारियों और व्यावसायिक फॅर्मो को इसी के आधार पर इनपुट क्रेडिट दिये जाने की व्यवस्था है. लास्ट डेट के बाद इस पोर्टल को बंद कर दिया गया है. इससे टेक्निकल प्राब्लम के चलते फॉर्म न भर पाने वाले व्यापारी परेशान थे. इसी पर मे. सुभाष ट्रेडर्स ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस भारती सप्रू और पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है. याची का कहना है कि तकनीकी खामी के चलते वे समय से फार्म जमा नही कर सके और अब पोर्टल बंद होने के कारण ट्रॉन-1 जमा नही हो पा रहा है. केंद्र व राज्य सरकार ने नियम 117 में संशोधन कर 31 मार्च 19 तक ट्रॉन स्वीकार करने की व्यवस्था की है. याचिका में मांग की गयी है कि जीएसटी काउंसिल टैक्स कमिश्नर को पोर्टल खोलने व फॉर्म स्वीकार करने की अनुमति दे. याचिका पर जवाब दाखिल होने के बाद सुनवाई होगी. याचिका पर अधिवक्ता विश्वजीत केंद्रीय उत्पाद कर विभाग के अधिवक्ता रमेश चन्द्र शुक्ल व भारत सरकार के अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ल ने पक्ष रखा.

Posted By: Vijay Pandey