विद्युत कनेक्शन कटने पर हाथरस के एक व्यक्ति ने दाखिल की थी याचिका

Prayagraj (14 Oct): झूठा हलफनामा दाखिल करके कोर्ट का समय बर्बाद करने वाले याची पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही उसकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याची को आठ हफ्ते में हर्जाना का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा तथा अजित कुमार की खंडपीठ ने हाथरस के ओम प्रकाश की याचिका पर दिया है। याचिका का प्रतिवाद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी ने प्रतिवाद किया। गौरतलब है कि 31 मई 2018 को याची का विद्युत कनेक्शन काटने व मीटर हटाने का आदेश हुआ। ऐसा आदेश अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ने के आरोप में दिया गया। याची ने उसे कोर्ट में चुनौती दी। कनेक्शन काटने के पहले 20 मई 2018 को याची को नोटिस दी गयी थी। जिसका उसने वकील के मार्फत 26 जून 2018 को जवाब भी दिया था। लेकिन, कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसे कोई नोटिस नहीं मिली है। जबकि वकील के जवाब में नोटिस का उल्लेख है। कोर्ट ने कहा कि याची हाइड एंड सीक का फार्मूला अपना रहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वाले को परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। न्याय की आस लिए स्वच्छ हाथ लेकर कोर्ट आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट व सरकारी खजाने को व्यर्थ की याचिका दाखिल कर झूठा हलफनामा देने के मामले में भारी हर्जाना लगाया जाना चाहिए।

Posted By: Inextlive