प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कोर्ट ने नियमानुसार जनहित याचिका दाखिल करने का दिया निर्देश prayagraj@inext.co.in इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों द्वारा मनमाना फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका नियमानुसार दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही मामले में

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कोर्ट ने नियमानुसार जनहित याचिका दाखिल करने का दिया निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों द्वारा मनमाना फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका नियमानुसार दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है। याचिका को सुनवाई के लिए जून के दूसरे हफ्ते में पेश करने का आदेश दिया है।

अब तक पत्र याचिका पर हो रही थी सुनवाई

यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने अधिवक्ता आदर्श भूषण की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह इंटरवीनर सहित विपक्षियों को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करे। अभी पत्र याचिका की सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन हटा लिया गया है। राज्य सरकार ने सात अप्रैल 2020 के शासनादेश से लॉकडाउन अवधि में फीस न जमा करने वाले छात्रों का नाम न काटने का निर्देश जारी किया है। ऐसे में याचिका की कोई अर्जेसी नहीं है। याचिका में स्कूल प्रबंधन पर जबरन फीस वसूली पर रोक लगाने और कुछ समय के लिए वसूली टालने की मांग की गई थी।

Posted By: Inextlive