एकल पीठ के फैसले को हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती

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राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज के समाजशास्त्र विषय के सहायक अध्यापक भर्ती विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने सहायक अध्यापक गगनूलाल की विशेष अपील पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस विश्वनाथ सोमद्दर और योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सहायक अध्यापक गगनूलाल की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है।

जांच पूरी होने तक निरस्त नहीं हो सकती नियुक्ति

अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने 2013 के 14 जून को राज्य सरकार व 16 जून को संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेश को रद कर दिया था। पीठ ने कहा था कि नियुक्ति होने के बाद जब तक पूरी जांच नहीं कर ली जाती तब तक उसको (नियुक्ति को) रद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को दो माह में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेने का आदेश दिया था।

क्या है पूरा प्रकरण

राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में एलटी ग्रेड अध्यापक की 2012 में भर्ती निकाली गई।

अपीलार्थी बीएड की डिग्री पेश नहीं कर सका तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने द्वितीय स्थान वाले याची जसवीर सिंह को दिव्यांग कोटे में नियुक्ति दे दी गई।

इसके खिलाफ अपीलार्थी की याचिका खारिज होने के बाद उसने राज्य सरकार को शिकायत की।

राज्य सरकार ने याची विपक्षी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया, जिसे याचिका में चुनौती दी गई।

एकल पीठ ने नियुक्ति निरस्त करने के आदेश को रद कर दिया और संयुक्त शिक्षा निदेशक को दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया था।

इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

Posted By: Inextlive