संबद्ध डिग्री कालेजों की मनमानी, फीस वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच निष्कषरें को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को संबद्ध महाविद्यालयों की ओर से निर्धारित फीस से अधिक की वसूली की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच निष्कषरें को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। याचिका की सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी।

पैरेंट्स एसोसिएशन की याचिका

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर तथा जस्टिस पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने गाजियाबाद पैरंट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध डिग्री कॉलेजों की ओर से मनमानी फीस की वसूल की जा रही है, जबकि विश्वविद्यालय ने फीस निर्धारित कर रखी है। संबद्ध कालेज, विश्वविद्यालय के निर्देशों के खिलाफ अधिक फीस वसूल कर रहे हैं। जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय कानून के तहत नियमों का पालन न करने वाले कालेजों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। वह कालेज की संबद्धता वापस ले सकता है। इस पर कोर्ट ने जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

Posted By: Inextlive