इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा पेड़ों की शिफ्ट करने के लिए खरीदें अत्याधुनिक मशीनें

डीएम प्रयागराज को निर्देश, दो साल में लगवाएं पांच लाख पौधे

prayagraj@inext.co.in

विकास भी जरूरी है और बेहतर वातावरण भी। दोनों के बीच बैलेंस जरूरी है। सड़क चौड़ीकरण व विकास कार्य की राह में पुराने पेड़ रोड़ा बन रहे हैं तो उन्हें काटा न जाय। उन्हें शिफ्ट कर दिया जाय ताकि विकास भी होता रहे हैं और पेड़ भी बचे रहें। प्रदेश सरकार ऐसी अत्याधुनिक मशीनें जल्द से जल्द खरीदे जिससे पुराने पेड़ों को बिना किसी नुकसान के उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाय। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये। कोर्ट ने चीफ सेक्रेट्री को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जरूरी आदेश पारित करें। सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई रोकने के लिए दाखिल पीआईएल पर जस्टिस पीकेएस बघेल और आरआर अग्रवाल की बेंच सुनवाई कर रही है। याचिका पर अगली सुनवाई दो माह बाद सुनवाई होगी।

पेड़ लगाने के लिए गठित करें कमेटी

कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सभी विभागों को सर्कुलर जारी करके पेड़ों की कटाई के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

जिलाधिकारी प्रयागराज से कोर्ट ने कहा है कि वह दो साल में पांच लाख पौधे लगाने की व्यवस्था करें।

पेड़ों को लगाने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट हर तीन माह में न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

संबंधित कमेटी का कोई सदस्य रिटायर होता है तो उसके स्थान पर वनस्पति विज्ञान या बागवानी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की न्यायालय की अनुमति से नियुक्ति की जाए।

इससे पूर्व कोर्ट के निर्देश पर पर्यावरण व वन मंत्रालय की ओर से हलफनामा दाखिल करके बताया गया कि अत्याधुनिक मशीन की खरीद लोक निर्माण कार्य विभाग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ही की जा सकती है क्योंकि मंत्रालय के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है।

प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि सरकार के यह दोनों विभाग शीघ्र ही अत्याधुनिक मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं जो कि उनके प्रोजेक्ट कास्ट के तहत ही होगी।

Posted By: Inextlive