इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम को पिस्टल लाइसेंस देने पर विचार करके निर्णय लेने का दिया निर्देश

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जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे ने बेनीगंज निवासी कमलेश कुमार पटेल को जान से मारने की धमकी दी है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने पीडि़त को पिस्टल का लाइसेंस देने पर चार महीने के अंदर जिलाधिकारी प्रयागराज को विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने कमलेश की याचिका पर दिया है।

आगरा जेल में बंद है तोता

याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद का गुर्गा तोता आगरा जेल में बंद है। उसने जेल से याची पेशी पर आने पर बिकी हुई जमीन का पैसा देने के लिए कहा था। पैसा न देने पर परिवार समेत याची को जान से मारने की धमकी दी है।

पत्‍‌नी को मिली हुई है सुरक्षा

इससे पहले याची की पत्‍‌नी रामसखी की याचिका पर न्यायालय के आदेश से शासकीय व्यय पर परिवार को सुरक्षा मिली है। अधिवक्ता ने बताया कि याची को पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके गुर्गे तोता के खिलाफ दायर मुकदमों की पैरवी के लिए न्यायालय व जमीनों की देख-रेख के लिए जाना पड़ता है। उसे अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल लाइसेंस की सख्त जरूरत है। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को नियमानुसार विचार करके निर्णय लेने का आदेश दिया है।

Posted By: Inextlive