हाई कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, नामांकन निरस्त होने पर दावेदार ने दाखिल की है याचिका

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पैरा मिलिट्री फोर्स से बर्खास्त किये जाने का कोई एवीडेंस पेश न कर पाने में प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने से वंचित रह गये पूर्व फौजी की मतदान निरस्त करने की मांग में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिका की पोषणीयता पर ही कोर्ट में बहस के दौरान सवाल खड़ा हो गया।

सिंगल बेंच में याचिका पर सुनवाई

याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एमके गुप्ता कर रहे है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले तेजबहादुर यादव का कहना था कि उनका नामांकन मनमाने तौर से निरस्त कर दिया गया है। इस स्थिति में पूरा चुनाव ही निरस्त कर दिया जाना चाहिये। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अधिवक्ता केआर सिंह, संतोष व वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने बहस की। इनका कहना था कि पैरामिलिट्री फोर्स से बर्खास्तगी का सर्टिफिकेट याची ने पेश नहीं किया था। याचिका में चुनाव में धांधली या अनियमितता का कोई तथ्य, साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। याचिका की पोषणीयता पर मोदी की तरफ से की गयी आपत्ति पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

Posted By: Inextlive