हाई कोर्ट ने हत्या और गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद माफिया बदन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बदन सिंह उर्फ बद्दू ने 1996 में अधिवक्ता देवेंद्र पाल सिंह के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

बदन सिंह की जमानत अर्जी पर जस्टिस रमेश सिन्हा और डीके सिंह ने सुनवाई की। अधिवक्ता अनूप द्विवेदी और विक्रांत राणा ने विरोध किया। कहा गया कि अभियुक्त हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे तमाम गंभीर अपराधों में लिप्त है। उसने तमाम मामलों के गवाहों को धमका कर गवाही नहीं होने दी। उस पर सरकार ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। एनएसए के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट ने उसे जिला बदर घोषित किया था। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जमानत देने से इंकार कर दिया। बदन सिंह अधिवक्ता के भाई की हत्या में इस समय जेल में बंद है।

Posted By: Inextlive