- एमडीए द्वारा होटल मालिक के समय देने पर कोर्ट सख्त, अपील खारिज

- निर्णय का अनुपालन न होने पर एमडीए को लगाई फटकार

Meerut : अलकरीम होटल को ध्वस्तीकरण लेकर हाईकोर्ट ने एमडीए और पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेशों को जमीन पर उतारने को कहा। वहीं एमडीए की समय देने की अपील को भी खारिज कर दिया गया है। अब 9 मई को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के यहां इस मामले की सुनवाई होगी।

एमडीए को झटका

एमडीए ने हाईकोर्ट से कहा है अपीलकर्ता ने निजी फायदे के लिए पीआईएल दाखिल की थी। लिहाजा अपीलकर्ता पर जुर्माना लगाया जाए। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर कोर्ट ने एमडीए की इस अपील को खारिज कर दिया।

ध्वस्त करें पूरा निर्माण

कोर्ट ने कहा कि अभी तक अवैध होटल अलकरीम के फ‌र्स्ट फ्लोर को तोड़ा क्यों नहीं गया। क्यों न इस पर एमडीए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

नहीं चाहता तोड़ना

पीआईएल दाखिल करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का कहना है कि एमडीए व पुलिस-प्रशासन अलकरीम होटल को तोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि होटल मालिक को दो बार समय दे दिया गया। यदि कोर्ट के आदेश का पालन की करना होता तो पहले दिन ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया होता।

सोमवार को होगी सुनवाई

अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेंगे।

अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। होटल मालिक ने फ‌र्स्ट फ्लोर को ध्वस्त कर दिया है। शेष जो बचा है यदि वह उसको अपने आप से नहीं तोड़ता है तो एमडीए की टीम उसको ध्वस्त करेगी।

राजेश कुमार, वीसी मेरठ विकास प्राधिकरण

Posted By: Inextlive