एलएलएम छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में बंद हैं जेल में

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म में आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। स्वामी चिन्मयानंद एलएलएम छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में इन दिनों जेल में बंद हैं। पूर्व केन्द्रिय मंत्री की याचिका पर सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को लगातार तीसरे दिन दोनों पक्षों ने बहस के दौरान अपना पक्ष रखा।

कोर्ट ने रखा तर्क आरोप झूठे

स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार का कहना था कि कथित पीडि़ता ने ब्लैक मेलिंग के आरोप से बचने के लिए स्वामी को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाया है। छात्रा पर अपने मित्रों के साथ स्वामी को ब्लैकमेल करने के पर्याप्त सुबूत उपलब्ध हैं। छात्रा के पिता ने उसके लापता होने की एफआइआर दर्ज कराई थी, जबकि पीडि़ता ने स्वयं ही कहा है कि वह अपनी मर्जी से रक्षाबंधन के पहले शाहजहांपुर से मित्रों के साथ बाहर चली गई थी।

वीडियो किया था वॉयरल

छात्रा ने वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और पीडि़ता को कोर्ट में पेश किया गया। पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वामी पर दुष्कर्म के आरोप नहीं लगाए और बाद में वकीलों की सलाह से मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। पीडि़ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन का कहना था कि पीडि़ता के पास स्वामी के अत्याचारों की वीडियो क्लिपिंग है, जो वायरल है। इससे पहले भी स्वामी पर अपनी शिष्या के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। कई छात्राओं के साथ स्वामी पर दुष्कर्म करने के आरोप हैं। आरोप गंभीर हैं, ऐसे आरोपित को रिहा किया गया तो अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा और निष्पक्ष विचारण नही हो पाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

Posted By: Inextlive