कोर्ट ने मांगी विवेचना की स्थिति की जानकारी

हाईकोर्ट ने एसपी कौशांबी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि नाबालिग 17 वर्षीय लापता लड़की की बरामदगी क्यों नहीं की गयी और दर्ज प्राथमिकी की विवेचना की वास्तविक स्थिति क्या है। कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 6 जून को होगी।

पिछले साल 13 मई को हुआ अपहरण

यह आदेश जस्टिस विपिन सिन्हा तथा महबूब अली की खण्डपीठ ने कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र निवासी हरिशंकर मौर्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री साधना का 13 मई 17 को खेत में जाने के बाद अपहरण कर लिया गया। जिसकी नामजद एफआईआर दर्ज करायी गयी है। कोई पता न चल पाने पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी। नोटिस जारी होने के बावजूद न आरोपी पकड़े गये और न ही लड़की बरामद की गयी। याचिका पर बार-बार पुलिस द्वारा प्रगति रिपोर्ट ही पेश की गयी किन्तु लम्बे समय तक लड़की की बरामदगी न हो पाने के कारण याची ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस ले ली और नाबालिग लड़की की तलाशी व बरामदगी के लिए यह याचिका दाखिल की है।

Posted By: Inextlive