इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को अजान करने पर रोक लगाने के गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। कोरोना वायरस संकट व लाॅकडाउन के बीच यह याचिका सांसद अफजल अंसारी की ओर से दायर की गई है।

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)(एएनआई)। कोरोना वायरस और लाॅकडाउन की वजह से इन दिनों सभी धार्मिक समारोह और पूजा-पाठ के कार्य पर रोक लगी है। इस दाैरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में 'अज़ान' (प्रार्थना के लिए इस्लामिक पुकार) को लेकर एक याचिका दायर हुई है। जिला प्रशासन द्वारा 'अजान' पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को सांसद अफजल अंसारी की याचिका पर सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मौखिक आदेश पारित किया गया

बता दें कि सांसद अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में दावा किया है कि गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में एक मौखिक आदेश पारित किया गया था। मीडिया रिपो्र्ट्स के मुताबिक इसके बाद प्रशासन ने उनके मौखिक निर्देश से ही जिले में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगा दी है। सांसद अंसारी ने गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि देश कोरोना वायरस से परेशान है। ऐसे में गाजीपुर जिला के सभी नागरिक लाॅकडाउन का पालन कर रहे हैं।

Posted By: Shweta Mishra