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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी यादव सिंह के साथ सहअभियुक्त एक कम्पनी के सीईओ विनोद कुमार गोयल की द्वितीय जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है, इन पर केबल वायर बिछाने के ठेके में 5.87 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा तथा डीके सिंह की खण्डपीठ ने दिया है। जमानत अर्जी का सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने प्रतिवाद किया। कोर्ट पहली जमानत अर्जी कर दी थी। इसके बाद दुबारा अर्जी दाखिल की गयी थी।

Posted By: Inextlive