- यूनिवर्सिटी की ओर से शोध अवधि विस्तार पर की गई निलंबन संबंधी अनुशंसा हुई वापस

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PRAYAGRAJ: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ऋचा सिंह के शोध अवधि विस्तार संबंधित निलंबित प्रक्रिया पर रोक लग गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से पूर्व के निलंबित प्रक्रिया को रोकने के संबंध में चीफ प्रॉक्टर की ओर से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। जिसमें कहा गया कि पूर्व में ऋचा सिंह को एचओआर हॉस्टल खाली करने और हॉस्टल फीस 23800 रुपए जमा करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की गई थी कि ड्यूज सर्टिफिकेट के साथ कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण भी उनके द्वारा दिया जाएगा। आदेश पत्र में तब तक शोध अवधि विस्तार संबंधी प्रक्रिया निलंबित रखने के लिए कुलपति को अनुशंसा किए जाने का उल्लेख था।

हॉस्टल किया खाली तो मिली राहत

चीफ प्रॉक्टर की ओर से गुरुवार को जारी पत्र मे कहा गया है कि ऋचा सिंह द्वारा एचओआर हॉस्टल रूम नम्बर 301 खाली कर दिया गया। इसकी सूचना चीफ प्रॉक्टर को दी गई है। जिसके बाद ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने संबंधी विषय पर पुनर्विचार करते हुए छात्रहित में इसकी तत्कालिक अनिवार्यता को शिथिल करते हुए पुन: यह निर्देश दिया जाता है कि आपके शोध विषयक अवधि विस्तार निलंबन के लिए की गई अनुशंसा वापस ली जाती है। शोध अवधि विस्तार संबंधी प्रक्रिया के लिए विकास अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टीचर्स अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में चीफ प्रॉक्टर द्वारा 5 दिसंबर से 12 दिसंबर पर्यन्त लगाया गया प्रतिबंध छात्रहित में शिथिल किया जाता है।

रिसर्च अवधि को मिला विस्तार महिला आयोग की चेतावनी का ही असर है। उनकी शिकायत के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी दी गई थी। जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया है।

ऋचा सिंह

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष

Posted By: Inextlive