-सजा के बिंदु पर बीस जनवरी को होगी सुनवाई, एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई बहस

PRAYAGRAJ: बसपा के पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम व सह अभियुक्त इंद्रभान उर्फ इंदू और हीरा लाल पर हत्या दोष शुक्रवार को सिद्ध हो गया। एमपी/एमएलए कोर्ट ने तीनों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है। सजा के बिन्दु पर उभय पक्ष के तर्क को सुनने के लिए कोर्ट ने बीस जनवरी की तारीख मुकर्रर किया है।

आजमगढ़ जिले का है मामला

आजमगढ़ जिले के थाना सरायमीर में वादी मुकदमा लालता प्रसाद पासवान ने 27 नवंबर 2010 को रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि सुबह दस बजे बाइक से सरायमीर बाजार जा रहा था। उसके पीछे उसका भाई फौजदार पासवान व महेंद्र भी बैठे थे। जैसे ही बाजार के पास पहुंचे तभी शिव कुमार को बाइक पर बैठा कर हीरालाल ड्राइव करते हुए पहुंच गए। इस दौरान हीरालाल ने ललकारा। तभी फायर करके फौजदार को गोलियों से छलनी कर दिया गया। गोली लगने से उसकी मौत हो गई।

दोषसिद्ध अभियुक्त भेजे गए जेल

अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी जयगोविंद उपाध्याय ने गवाहों को पेशकर आरोप सिद्ध होने की बात कही। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला है। केस पर की गई बहस में कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में पाया कि इस मामले में रोशन लाल को भी शामिल बताया है। लेकिन उसके विरुद्ध कोई आरोप साबित नहीं है। कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया। साथ ही पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम, इंद्रभान उर्फ इंदू, शिव कुमार को केंद्री कारागार नैनी भेज दिया गया। अब 20 जनवरी को सजा की मात्रा पर उभयपक्ष के तर्को की सुनवाई होगी।

Posted By: Inextlive