अमरोहा हत्याकांड में मौत की सजा की दोषी शबनम ने यूपी के राज्यपाल के सामने एक बार फिर दया याचिका दायर की है। शबनम अप्रैल 2008 में अपने मां-बाप समेत अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए दोषी है।


रामपुर (एएनआई)। अमरोहा हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाली शबनम की फांसी के लिए किसी भी वक्त फरमान आ सकता है। ऐसे में वह बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उसने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष एक नई दया याचिका दायर की है। शबनम अप्रैल 2008 में अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए दोषी है। शबनम ने पहले भी माफी के लिए यूपी के राज्यपाल से संपर्क किया है, लेकिन आनंदी पटेल ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दया याचिका पर शबनम के हस्ताक्षर कराए
भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यों के राज्यपालों को यह अधिकार देता है कि वे उस अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं जिसने राज्य के कानून के खिलाफ अपराध किया है। रामपुर जेल अधीक्षक के अनुसार, दोषी के वकील गुरुवार को उससे मिले। वकील दोबारा दया याचिका तैयार करके लाए थे, जिस पर उन्होंने शबनम के हस्ताक्षर कराए हैं।किसी भी समय आ सकती फांसी की तारीख


इससे पहले शबनम के 12 वर्षीय बेटे ने राष्ट्रपति से अपनी मां को क्षमा करने की अपील की थी।शबनम और उसके प्रेमी सलीम को अप्रैल 2008 में उनके परिवार के सात सदस्यों को बहला फुसलाकर मारने का दोषी ठहराया गया था। हालांकि डेथ वारंट, फांसी की तारीख और समय के बारे में, अमरोहा अदालत ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है।

Posted By: Shweta Mishra