-सिपाही की तरफ से दाखिल की गई अंतरिम जमानत याचिका खारिज, जेल भेजा गया

शहर के चर्चित रहे नकली नोट मामले में सोमवार को आरोपी इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी की टीम के एक और सिपाही भारत सिंह ने प्रभारी जिला जज एडीजे प्रथम की अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज कर दी और सिपाही को जेल भेज दिया। अब नियमित जमानत पर सुनवाई मंगलवार को होगी। बताते चलें कि सिपाही भारत सिंह के साथ एसआई दिलीप वर्मा और सिपाही बृजेश बहादुर सिंह ने भी अदालत में सरेंडर की अर्जी दी थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। मामले के मुख्य आरोपी दिनेश त्रिपाठी फरार चल रहे हैं, लेकिन दो दिन पहले वो एसआई शशिभूषण मिश्रा के साथ एसएसपी ऑफिस के बाहर गप मारते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। शशिभूषण तो सस्पेंड हो गए, लेकिन दिनेश त्रिपाठी फरार हैं।

किनको मिल चुकी है जमानत?

नकली नोट मामले में अब तक चार सिपाही अदालत में सरेंडर करके जमानत पा चुके हैं। इनमें सिपाही हंसराज सिंह, रामबदन सिंह, रामकरन सिंह और मो। हफीक शामिल हैं। रामकरन और हफीक को तीन माह से ज्यादा समय जेल में रहना पड़ा था। जबकि बाद में इन दोनों की जमानत को आधार बनाकर अन्य दो सिपाहियों को चार दिन में ही जमानत मिल गई थी।

आखिर कब होगी कार्रवाई?

नकली नोट मामले में मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर पुलिस की नजर में दिनेश त्रिपाठी फरार चल रहे हैं। जबकि कुछ दिनों पहले वो एसएसपी ऑफिस के बाहर एसआई के साथ गप मार रहे थे। ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ अदालत से बीते शुक्रवार कुर्की कार्रवाई का आदेश प्राप्त किया था, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय मामला होने के चलते ईओडब्ल्यू कागजी खानापूरी कर खुद को कानूनी प्रक्रिया में तो सुरक्षित कर रही है, लेकिन इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी को पूरी छूट भी दे रखी है।

Posted By: Inextlive