-यूपीपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती

-तीन हफ्ते में जवाब देने का निर्देश

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कुमार जैन की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। आयोग अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को हाईकोर्ट द्वारा अवैध करार देने के बाद खाली पद पर जैन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।

नहीं अपनाई चयन प्रक्रिया

यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद ने सत्य प्रकाश भारती की याचिका पर दिया है। याचिका में जैन की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। कहा गया है कि योग्य लोग उपलब्ध होने के बावजूद मनमाने तौर पर चंद दिन में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली गई। नियमानुसार चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। याचिका पर अधिवक्ता एमपी यादव ने बहस की। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव तथा आयोग की तरफ से अधिवक्ता निशीथ यादव ने पक्ष रखा। इनकी तरफ से याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की गई। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने सहित उनके आयोग के सदस्य नियुक्त करने की वैधता को चुनौती दी गई है जो काल बाधित है। जबकि याची का कहना है कि जैन आगरा के कालेज में लेक्चरर थे। इस पद पर प्राचार्य की ही नियुक्ति की जा सकती है। याचिका में नियुक्ति संबंधी पत्रावली तलब किए जाने की मांग की गई है। सुनवाई 12 जनवरी को होगी।

Posted By: Inextlive