-23 जनवरी, 2015 को हुआ था कोर्ट में बम धमाका

-एक सिपाही व एक महिला की हुई थी मौत

PATNA: प्रदेश के चर्चित आरा कोर्ट बम ब्लास्ट कांड में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने बम विस्फोट कांड के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया है। वहीं लोजपा नेता व पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया गया। सजा के ¨बदु पर 20 अगस्त को बहस होगी। दोषी करार एक आरोपित चांद मियां के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर बेल बांड खारिज करते हुए गैरजमानती वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया गया है।

बहस के बाद फैसला

मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक सुनील पांडेय उर्फ नरेंद्र पांडेय, विजय शर्मा और संजय सोनार को आरोपमुक्त कर दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे और अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने आरोपित लंबू शर्मा, अखिलेश उपाध्याय, ¨रकू यादव, चांद मियां, नईम मियां, अंशु कुमार, प्रमोद सिंह व श्याम विनय शर्मा को दोषी करार दिया है। मालूम हो कि इस केस में जांच यूपी के बाहुबली ब्रजेश सिंह, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और पीरो के पूर्व विधायक सुनील पांडेय तक भी पहुंची थी। इस मामले में सुनील पांडेय को जेल भी जाना पड़ा था। ब्रजेश सिंह की भी आरा कोर्ट में पेशी हुई थी लेकिन साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला था। सुनील पांडेय रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव के मूल निवासी हैं। उन्हें इस केस में 11 जुलाई 2015 को गिरफ्तार किया गया था।

Posted By: Inextlive