आठ तक जमा करें आर्म्स डिटेल्स, वरना लाइसेंस रद
-रांची जिला प्रशासन ने लाइसेंसधारी का पर्सनल इंफारमेशन भी मांगा
-देश भर में तैयार हो रहा आर्म्स का डेटा बेस -गृह मंत्रालय ने जारी किया है आदेश RANCHI: यदि अपने आर्म्स का डिटेल्स मजिस्ट्रेट ऑफिस में जमा नहीं कराया है, तो अलर्ट हो जाइए। जी हां, 8 दिसंबर के पहले आर्म्स के सारे डिटेल्स मजिस्ट्रेट ऑफिस में जमा नहीं कराने पर आपका आर्म्स लाइसेंस अवैध माना जाएगा। इस संबंध में रांची जिला प्रशासन ने सभी आर्म्स लाइसेंस धारियों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया कि आर्म्स मजिस्ट्रेट के ऑफिस में आर्म्स व पर्सनल इंफारमेशन आठ दिसंबर से पहले जमा कर लें और यूआईएन नंबर जेनरेट करा लें, वरना आपका आर्म्स व लाइसेंस दोनों अवैध माना जाएगा। लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की जाएगी। क् अक्टूबर ही था डेड लाइनआर्म्स का आइडेंटिटी नंबर लेने के लिए पहले से ही जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस धारियों से इंर्फोमेशन मांगा जा रहा है। डिटेल्स देने के लिए एक अक्टूबर का डेड लाइन तय था। इस बीच कई बार डेट एक्सटेंड किया गया और अब 8 दिसंबर अंतिम डेट दिया गया है।
यूनिक नंबर मिलेगाभारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के आर्म्स का एक डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। हर लाइसेंसी धारकों को यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। हर जिले से आर्म्स और जिनके नाम पर लाइसेंस है, उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। ताकि पूरे देश में जितने भी सरकारी लाइसेंस धारक हों, उनका डेटा एक जगह हो सके। इसके लिए सभी जिले में आर्म्स का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक आर्म्स का लाइसेंस होगा, तो भी उसे एक ही यूनिक नंबर एलाट किया जाएगा।