रांची : सिटी के सदर थाना क्षेत्र स्थित बरियातू पहाड़ रेप का सेंटर बनता जा रहा है। यहां बीते कुछ सालों में कई लड़कियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया है। शनिवार को यहां एक और नाबालिग बच्ची दरिंदगी की शिकार हुई। शाम 6.30 बजे एक सेना अधिकारी की नाबालिग बेटी के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। देर रात 10 बजे सदर थाने की पुलिस को इस रेप की सूचना दी गयी। उसके बाद तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने पूरी रात छापेमारी कर दोनों आरोपियों बड़गाई के खुर्शीद अंसारी उर्फ राजा एवं सरफराज अंसारी को अरेस्ट कर लिया है।

क्या है मामला

रेप की शिकार हुई 16 वर्षीय छात्रा के पिता बतौर सेना अधिकारी रांची में ही पोस्टेड हैं। वह अपने एक नाबालिग युवक दोस्त के साथ बरियातु के लालू खटाल के समीप घूमते हुए शांति नगर के ऊपर पहाड़ों पर चली गयी। इतने में ही दोनों आरोपी वहां पहुंचे और दोनों को कब्जे में ले लिया। उसके बाद नाबालिग लड़की के साथ रेप कांड को अंजाम दिया और अपाचे बाइक से फरार हो गए।

पुलिस ने रात भर की छापेमारी

घटना की जानकारी मिलते ही स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें एसपी ट्रैफिक अजीत पीटर डुंगडुंग, एसपी सिटी हरिलाल चौहान, डीएसपी सिटी अमित सिंह, सदर डीएसपी दीपक पांडेय, थाना प्रभारी सदर व बीआईटी मेसरा ओपी प्रभारी को अपराधियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गयी। टीम ने रात में ही इलाके से कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। इसी दौरान सटीक सूचना पर दोनों आरोपियों को भोर में 4 बजे गिरफ्तार किया गया। इस घटना में पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

24 अगस्त को हुई रेप की घटना में दो को हुई है उम्रकैद

21 दिसम्बर 2015 को दो महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप मामले में रांची सिविल कोर्ट ने 24 अगस्त को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। दोषी पंकज साहू, अबू अली हसन और मनीष धान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जज दिवाकर पांडे की अदालत ने तीनों को यह सजा सुनाई। जुर्माना नहीं दिए जाने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही सेक्शन 4 पोस्को में 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष अधिक सजा देने का आदेश दिया गया है।

Posted By: Inextlive