जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दाैरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को संबधित याचिकाओं पर जवाब देने के चार सप्ताह का टाइम दिया है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।


नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पांच-जस्टिस की संविधान पीठ ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को संबधित विभिन्न याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। इसके लिए कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है।अब 14 नवंबर को होगी अगली सुनवाईसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं के एक बैच पर 14 नवंबर को सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज कर दिया कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 2 सप्ताह से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए।  कोई भी नयी रिट याचिका दायर करने पर रोक
इसके अलावा कोर्ट ने आर्टिकल 370 के हनन पर संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कोई भी नई रिट याचिका दायर करने पर भी रोक लगा दिया है। साथ ही पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा जो केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाएगा।

Posted By: Shweta Mishra