एक वकील द्वारा दायर मानहानि के इस मामले में उन्हें निजी मुचलका भरने पर जमानत मिली.


दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत दे दी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश गर्ग ने केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसौदिया और योगेंद्र यादव को जमानत पर रिहा कर दिया. ये सभी अदालत द्वारा जारी सम्मन को फ़ोलो करते हुए पेश हुए थे. केजरीवाल, सिसौदिया और यादव ने रिषिकेश कुमार नामक वकील के माध्यम से 10-10 हजार का निजी मुचलका दिया.जानने योग्य बातें यह है कि अदालत ने वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 499,500 (मानहानि) और 34 (साझा इरादे) के तहत सम्मन किया था.अदालत ने षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले को नकाराअदालत ने कहा था कि फर्स्ट आइ विटनेस को सम्मन करने को लेकर सबूत हैं.
अदालत ने कहा था कि अखबारों में छपी प्रेस रीलिजेज और गवाहों के बयान दर्शाते हैं कि मानहानि करने वाली बातें छापी गई थीं, जिनसे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा और उसकी इज़्ज़त समाज में प्रभावित हुई. हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने कहा कि आप नेताओं ने उसके खिलाफ षडयंत्र रचा और उससे धोखाधड़ी की. धोखधड़ी का कोई तथ्य न मिलने पर अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ धोखाधडी और आपराधिक षडयंत्र का कोई सबूत नही मिला है.

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari