शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गया है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आर्यन की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का हाथ हैं। हालांकि एनसीबी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि एनसीपी चाहे तो कोर्ट जा सकती है।

मुंबई (एएनआई)। कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बुधवार को कहा कि एनसीपी चाहे तो हमारे खिलाफ अदालत जा सकती है। मगर इतना सच है कि एनसीबी ने कानून के अनुसार सब कुछ किया है और इसके खिलाफ आरोप निराधार हैं।

ड्रग्स की छापेमारी जालसाजी
इससे पहले बुधवार को, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि मुंबई के एक क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी "जालसाजी" थी, और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आर्यन खान को फंसाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया है। सिंह ने कहा, "अगर वे (राकांपा) अदालत जाना चाहते हैं, तो वे जा सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। हम वहां जवाब देंगे। हमने कानून के अनुसार सब कुछ किया है।"

एनसीबी ने आरोपों से किया इनकार
एनसीबी ने दोहराया, "हमारी प्रक्रिया पेशेवर और कानूनी रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष रही है और जारी रहेगी"। सिंह ने कहा, "संगठन (एनसीबी) के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप निराधार हैं और ऐसा लगता है कि एनसीबी द्वारा की गई पहले की कानूनी कार्रवाई के प्रतिशोध में द्वेष और संभावित पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं।"

अब तक 16 लोग हो चुके गिरफ्तार
एनसीबी की एक टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया, जो 2 अक्टूबर की रात को समुद्र के बीच में गोवा जा रही थी। एनसीबी मुंबई के निदेशक समीर वानखेड़े ने बुधवार को कहा कि इस मामले में कुल 16 गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच जारी है। आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत छोकर, इसमीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल सहित आठ लोगों को सोमवार को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया।

नशीली दवाओं की जब्ती
एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के अनुसार, क्रूज जहाज पर नशीली दवाओं की जब्ती के संबंध में एनसीबी द्वारा पूछताछ के लिए आठ लोगों को हिरासत में लिया गया था। बाद में सभी आठ लोगों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित तीन आरोपियों को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

आर्यन खान के खिलाफ ये धारा लगी
NCB के अनुसार, तीन व्यक्तियों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS एक्ट) की धारा 8C, 20B, 27 (किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के सेवन के लिए दंड) और 35 (दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।आर्यन खान के बचाव में पैरवी करने वाले वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट में कहा, ''आरोपी नंबर 1, आर्यन खान को क्रूज पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि, उनके पास बोर्डिंग पास नहीं था। उनके पास वहां कोई सीट या केबिन नहीं था। दूसरी बात, जब्ती के मुताबिक उसके पास से कुछ भी नहीं मिला है। उसे सिर्फ चैट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।'

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari