RANCHI: सर्जना चौक से मिशन चौक, कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए सुजाता चौक तक एक भी ऑटो रिक्शा चला, तो ख्भ् हजार जुर्माना वसूला जाएगा। रांची नगर निगम द्वारा ऑटो का रूट तय करने से लेकर रूट प्रतिबंधित करने तक का यह नियम लागू कर दिया गया है। इस संबंध में नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने एक आदेश जारी करते तमाम ऑटो चालकों को निर्देश जारी किया है। साथ ही इस्ट जेल चौक्क से डंगरा टोली, डंगरा टोली से इस्ट जेल चौक भाया मिशन रोड वनवे नियम कंटीन्यू रहेगा। गौरतलब हो कि शहर में ऑटो रिक्शा की संख्या अधिक होने से जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में इन तीन प्रमुख रूटों पर ऑटो रिक्शा चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

परमिट लेने की अपील

निगम की ओर से कहा गया है कि जिन ऑटो ने परमिट नहीं लिया है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लाकर परमिट ले लें। साथ ही निगम द्वारा जो रूट और प्रतिबंध का आदेश ऑटो रिक्शा को दिया गया है, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको ख्भ् हजारा रुपए जुर्माना भरना होगा।

स्टेशन-एयरपोर्ट पर ही पार्किंग चार्ज

शहर में रांची नगर निगम द्वारा जिस ऑटो को परमिट जारी किया गया है और जिन ऑटो को स्टिकर जारी किया गया है वही शहर में चल सकेंगे। जिन ऑटो में स्टिकर नहीं लगा होगा, वो निगम क्षेत्र में नहीं चल पाएंगे। स्टिकर लगे हुए सभी ऑटो को निगम द्वारा रूट तय कर दिया गया है। इसी रूट पर इन्हें चलना है। वहीं, ऑटो से शहर में सिर्फ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही पार्किंग चार्ज लिया जाएगा, बाकि किसी भी जगह पर उनको पार्किंग शुल्क अब नहीं देना होगा।

सिर्फ क्म् किमी रेडियस में ऑटो

नगर निगम द्वारा रांची शहर में क्म् किमी तक का एरिया स्पेशिफाई किया गया है, जहां परमिट वाले ऑटो का परिचालन होगा। निगम द्वारा निगम क्षेत्र के अंदर किशोरी यादव चौक से क्म् किमी की परिधि तक का ही परमिट जारी किया गया है। वहीं, शहर में चलने वाले सभी ऑटो को आरटीओ से परमिट मिलेगा। अगर वो तय दूरी से बाहर चलते हैं, तो निश्चित कार्रवाई होगी।

Posted By: Inextlive