दरोगा ने शांतिभंग का आरोप लगा कर दर्ज कराई थी रिपोर्ट.

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PRAYAGRAJ: पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद कलराज मिश्र ने बुधवार को विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष सरेंडर अर्जी देकर जमानत पर छोड़ने की याचना की.

तीन घंटे की न्यायिक हिरासत
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त कलराज मिश्र को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बीस-बीस हजार रुपए की जमानत पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया. वे लगभग तीन घंटे तक न्यायिक हिरासत में बैठाए गए.

धारा 144 का किया था उलंघन
मामला पीलीभीत जिले के कोतवाली थाना में 28 मार्च 2009 को इस आरोप के साथ एसआई वीरेंद्र सिंह ने दर्ज कराया कि वरुणगांधी कोर्ट में पेशी पर आए थे. लोकसभा चुनाव का माहौल था. प्रशासन ने धारा 144 लागू किया था. इसी बीच कलराज मिश्र व बीके गुप्ता अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचकर शांति व्यवस्था को भंग किया था. मुकदमे में विशेष कोर्ट ने पांच मार्च की तिथि नियत किया था. उक्त तिथि पर अभियुक्त के हाजिर न होने, हाजिरी माफी की अर्जी नहीं आने पर कोर्ट ने अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था. मामले की अग्रिम सुनवाई तिथि एक अप्रैल 2019 मुकर्रर की गई है.

 

 

Posted By: Vijay Pandey