कथावाचक आसाराम को अभी कोई राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है. कोर्ट ने उनकी बेल की सुनवाई एक बार फिर टाल दी है. साथ ही एक रिपोर्ट भी तलब कर ली है जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. पढि़ए क्‍या है रिपोर्ट...


30 सितंबर तक जेल में रहना होगानाबालिग छात्रा से यौन उत्पीडऩ के आरोपी कथावाचक आसाराम बापू को फिलहाल 30 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा. राजस्थान हाई कोर्ट में बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई. आसाराम के जेल से बाहर आने पर फैसला अब 1 अक्टूबर को होगा. हाई कोर्ट ने जोधपुर सत्र अदालत के फैसले को देखकर उसी दिन की तारीख तय की है. अदालत ने आसाराम और उनके सेवादार शिवा को 30 सितंबर तक जेल में रहने का फैसला सुनाया था. पीडि़ता के मानसिक रूप से बीमार होने की रिपोर्ट
हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील राम जेठमलानी से पीडि़ता के मानसिक रूप से बीमार होने के संबंध में रिपोर्ट मांगी. इस पर जेठमलानी ने और समय की मांग की. मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने कहा था कि नाबालिग छात्रा मानसिक रूप से बीमार है. वहीं अभियोजन पक्ष ने आसाराम मामले से जुड़ी केस डायरी कोर्ट में पेश कर दी. आसाराम गत एक सितंबर से जोधपुर के केंद्रीय जेल में बंद हैं. खुद को जमानत दिलाने की जिम्मेदारी उन्होंने देश के मशहूर वकील राम जेठमलानी को सौंपी है. जेठमलानी ने भी आसाराम के बचाव में कई दलीलें पेश कीं, लेकिन अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं. हिमाचल में भी होगी जांच हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला स्थित कुंजा मतरालियां क्षेत्र में आसाराम बापू के ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई वन भूमि की जांच होगी. मुख्यमंत्री वीरभद्र ने इस बाबत उपायुक्त को मामले की जांच का आदेश देते हुए रिपोर्ट तलब की है. मालूम हो कि उत्तराखंड और दिल्ली में भी आसाराम के आश्रम भूमि की जांच चल रही है.

Posted By: Satyendra Kumar Singh