- 200 वर्गमीटर तक की डोमेस्टिक बिल्डिंग्स में नहीं बनाए जाएंगे बेसमेंट

- मकान में बेसमेंट बनाने वाले हो रहे मायूस

- खाली गढ्डों को भरने के लिए करना पड़ेगा खर्चा

AGRA। मकान बनाना हर किसी का सपना होता है। लोग अपनी मनचाही जगह प्लॉट लेने के लिए खूब खर्चा भी करते हैं। कभी-कभी खरीदे गए प्लाट की गहराई ज्यादा होती है तो ऐसे में लोग इसका यूज बेसमेंट के रूप में कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। वजह है यूपी गवर्नमेंट की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस। इनके अनुसार, ख्00 वर्गमीटर तक के गैर व्यावसायिक भवनों में बेसमेंट बनाए जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे ऊपर के प्लॉट पर क्ख् मीटर रोड की चौड़ाई होने पर ख्0 परसेंट तक बेसमेंट बनाया जा सकता है।

खर्चा बचाने को बनवाते हैं बेसमेंट

गहराई वाले प्लाट अकसर कम रेट में मिल जाते हैं। लोग उनमें मकान बनाने के लिए मिट्टी न डलवाकर उसमें बेसमेंट बनवा देते हैं ताकि बेसमेंट बनने से उसके अंदर की मिट्टी भी निकल आए और अधिक खर्चा भी न आए। बेसमेंट का यूज भी सामान रखने में कर लिया जाता है।

मनमाने बेसमेंट पर लगेगी लगाम

मनमाने तरीके से मकान में बेसमेंट बनाना अब आगराइट्स को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मकान का नक्शा पास कराने के दौरान यदि प्लाट ख्00 वर्गमीटर से कम पाया गया तो बेसमेंट का नक्शा पास ही नहीं होगा बल्कि जबरन निकालने पर दंड भी भुगतना पड़ेगा।

रोड का भी रखना होगा ख्याल

बता दें कि अब बेसमेंट की परमीशन उसी स्थिति में मिलेगी जब प्लॉट के सामने कम से कम क्ख् मीटर चौड़ी रोड होगी। इससे कम चौड़ी रोड होने पर बेसमेंट की परमीशन नहीं दी जाएगी। बेसमेंट निकालने के लिए रोड की चौड़ाई अति आवश्यक है।

नई गाइडलाइंस ने डाला सकते में

यूपी गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस ने उन लोगों को परेशानी में डाल दिया है जिनके पास ख्00 वर्गमीटर तक के प्लाट हैं और उनके लिए बेसमेंट भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग एडीए अधिकारियों से मिलकर बेसमेंट पास कराने की जुगाड़ लगा रहे हैं।

ये है गाइडलाइंस

- ख्00 वर्गमीटर तक गैर व्यावसायिक भवनों में बेसमेंट नहीं बनाया जा सकेगा।

- ख्00 से भ्00 वर्गमीटर तक ख्0 प्रतिशत बेसमेंट बनाया जा सकेगा।

- भ्00 वर्गमीटर से अधिक के भवनों पर अनलिमिटेड बेसमेंट बनाया जा सकेगा।

- कॉमर्शियल भवनों में क्00 वर्गमीटर तक भ्0 प्रतिशत तक बेसमेंट।

- क्00 से भ्00 वर्गमीटर तक अनलिमिटेड बेसमेंट बना सकते हैं।

'नई गाइडलाइंस में ख्00 वर्गमीटर के भवनों में बेसमेंट बनाने का प्रावधान नहीं है। वहीं, इससे ऊपर के भवनों में ख्0 प्रतिशत बेसमेंट बनाने का प्रावधान है.'

इश्ति्याक अहमद, टाउन प्लानर एडीए

Posted By: Inextlive