बंगाल : भबानीपुर में मतदान केंद्रों के करीब लगी धारा 144, यहां 30 सितंबर को होगा उपचुनाव
कोलकाता (एएनआई)। पश्चिम बंगाल की भबानीपुर सीट पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग अलर्ट हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर कोलकाता पुलिस ने मंगलवार शाम से भबनीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध 30 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान के समापन तक लगे रहेंगे। यह निर्देश मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधिमंडल के हिंसा और पश्चिम बंगाल उप-चुनाव से संबंधित मुद्दों पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) सेमिलने के बाद आया है। इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर और भाजपा नेता ओम पाठक शामिल थे। दीदी और उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव से ज्यादा हिंसा में विश्वास
चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडियाकर्मियों से कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, 'हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उन्हें बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऐसा लगता है कि दीदी और उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव से ज्यादा हिंसा में विश्वास है। दिलीप घोष पर हुए हमलों ने दिखाया कि टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार हिंसा को लोकतंत्र मानती है। हम कार्रवाई की मांग करते हैं। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से गिरफ्तारी को लेकर मांगी रिपोर्टकेंद्रीय मंत्री ने बताया कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से इस घटना पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिसमें इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तारी का जिक्र था। सोमवार को दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि भबानीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार करते समय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ गए भाजपा कार्यकर्ताओं में से एक को भी पीटा गया। भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर आगामी उपचुनाव को स्थगित करने की भी मांग की थी।