सरकार 30 जून 2020 के बाद बीएस-4 के ईंधन प्रदूषण मानक वाले वाहनों का पंजीकरण रोकने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदे की अधिसूचना जारी की है। इससे एक अप्रैल 2020 से पहले बने वाहनों का पंजीकरण अगले तीन महीने में ही हो सकेगा। वाहनों का प्रदूषण घटाने के लिए एक अप्रैल 2020 से बीएस-4 के बाद सीधे बीएस-6 लागू करने का फैसला किया गया है।


20 दिसंबर तक मांगे सुझावसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदे की अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित पक्षों, प्रभावित लोगों और आम जनता से 20 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है ताकि उन पर विचार किया जा सके। अधिसूचना के अनुसार लागू होने पर इन्हें केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा। नये नियम सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करेगा बीएस-6, जानें क्या है भारत स्टेजकार और ट्रकों को मिलेगी थोड़ी मोहलत
अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित नियमों में एम व एन श्रेणी (मुख्य रूप से कार व ट्रक) के वाहनों के मामले में थोड़ा ज्यादा मोहलत मिलेगी। एक अप्रैल 2020 से पहले इन वाहनों के चेसिस के रूप उत्पादन व बिक्री होने पर उनका पंजीकरण 30 सितंबर 2020 तक कराया जा सकेगा।अब दिन में जलाकर चलना होगा गाड़ी की हेडलाइट

Posted By: Satyendra Kumar Singh