-चाकू से दोनों आंख निर्ममता से निकाल दिया गया

PATNA/ BIHARSHARIFF: ख्9 अगस्त क्989 को फ् बजे शाम में पीडि़त उपेन्द्र सिंह खेत से घर लौट रहे थे। इसी बीच आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और मारते-पीटते ब्रजदेव सिंह के दालान पर ले आया। जहां ब्रजदेव सिंह ने मारकर फेंक देने का आदेश दिया। पीडि़त को बांध कर आरोपियों ने दोनों आंखों में तेजाब डाल दिया। जिसमें आंख सहित चेहरा झुलस गया। इसके बाद चाकू से दोनों आंख निर्ममता से निकाल दिया गया। इस आंख फोड़वा कांड में बिहारशरीफ जिला न्यायालय के एडीजे इशरत उल्ला ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडि़त उपेन्द्र सिंह के आंखों में तेजाब डाल चाकू घोंप ¨जदगी को अंधेरे में बदल देने वाले दोषी आरोपियों ब्रजदेव सिंह, रतन सिंह व तनिक सिंह को सजा दी। आरोपियों रतन व तनिक सिंह को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना तथा ब्रजदेव सिंह को दस वर्ष की कैद के साथ दस हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष व तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Posted By: Inextlive