- सड़क सुरक्षा नियमों व कोविड-19 के प्रावधानों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई

PATNA :

सरकार के आदेश की अनदेखी करने वालों पर शनिवार को शिकंजा कस गया। परिवहन विभाग ने विशेष अभियान के तहत हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ फेसमास्क नहीं लगाने वाले 430 लोगों से 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर शनिवार को बिहार के सभी जिलों में हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ फेसमास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों और अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अभियान जिलों में डीटीओ, एमवीआई, ईएसआइ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, सीटबेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगाया गया।

सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों जैसे - फेसमास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

किया अवेयर

परिवहन सचिव ने बताया कि बस एवं ऑटो पर स्टीकर के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही रेडियो जिंगल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए रेडियो जिंगल तैयार किया गया है, जल्द ही इसका प्रसारण सभी रेडियो चैनलों पर किया जाएगा।

50 रुपए जुर्माना

सभी जिला अधिकारी को मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मास्क का प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेंस कायम रखने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती करने तथा छापेमारी अभियान चलाकर मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों को चिह्नित कर 50 रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक एवं उसमें सवार यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क पहने वाहन चलाते या वाहन में सवार पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों मास्क लगाना आवश्यक है।

Posted By: Inextlive